Sehore News: सीहोर। रियल एस्टेट कारोबार में संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े आयकर प्रावधानों, सही अकाउंटिंग और इनकम टैक्स विभाग के नोटिसों से बचाव की बारीकियों को समझाने के लिए सीहोर टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन द्वारा 22 अगस्त को एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह सेमिनार दोपहर 2.30 बजे होटल रेडियंट चौपाल सागर सीहोर में आयोजित होगा।
सेमिनार के मुख्य वक्ता इंदौर के जाने-माने आयकर विशेषज्ञ अंशुल अग्रवाल होंगे। वे रियल एस्टेट सेक्टर की अकाउंटिंग, टैक्सेशन एवं आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अपना विस्तृत, व्यावहारिक और उपयोगी प्रेजेंटेशन देंगे।
सीएम अंशुल अग्रवाल अपने प्रेजेंटेशन के जरिए संपत्ति की खरीद-बिक्री में होने वाली व्यावहारिक गलतियों और उनसे बचने के तरीकों पर प्रकाश डालेंगे। वे मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे…
रजिस्ट्री व एग्रीमेंट से पूर्व सावधानियां: जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अथवा एग्रीमेंट तैयार करने से पहले टैक्स के लिहाज से किन-किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
इनकम टैक्स नोटिस से बचाव: रियल एस्टेट लेनदेन को लेकर आयकर विभाग द्वारा भेजे जा रहे नोटिसों के मुख्य कारण और उनसे बचने के कानूनी उपाय।
सटीक अकाउंटिंग व कर अनुपालन: रियल एस्टेट सौदों की सही अकाउंटिंग कैसे करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कर संबंधी या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोटिसों के दौर में महत्वपूर्ण आयोजन
वर्तमान समय में रियल एस्टेट निवेश और व्यवसाय का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार संपत्ति खरीदार और विक्रेता आयकर विभाग के पेच में फंस जाते हैं। एसटीपीए के अध्यक्ष अभिषेक सुराणा ने बताया कि यह सेमिनार टैक्स प्रोफेशनल, रजिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर्स, अकाउंटेंट्स और रियल एस्टेट निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा।
सचिव सीए सुमित झंवर ने कहा कि सीहोर में अपनी तरह का यह पहला ज्ञानवर्धक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को व्यावहारिक आयकर ज्ञान देना है, ताकि वे भविष्य में किसी भी विभागीय नोटिस या टैक्स पेच से सुरक्षित रह सकें। कार्यक्रम में विषय में रुचि रखने वाले सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।


