/ Mar 12, 2025
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प्रयागराज। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह परिसर में सर्वे की हिंदू पक्ष की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्रनर की नियुक्ति और सर्वे के नियमों पर फैसला होगा। बता दें, इससे पहले वाराणसी स्थित ज्ञानवापी केस में भी इसी तर्ज पर सर्वे किया गया था, जिसके बाद वहां मंदिर होने के प्रमाण मिले थे।
इस मामले में बीती 16 नवंबर को सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष की ओर से जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ के सामने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की याचिका दायर की गई थी। पिछली सुनवाई में जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।गुरुवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति दे दी। अब कोर्ट की ओर से कमिश्नर का नाम तय किया जाएगा। सर्वे की समयसीमा भी तय की जाएगा। विवादित स्थल का फोटो-वीडियो सर्वे किया जाएगा और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और सर्वे रिपोर्ट कब तक पेश करना होगी, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।
साध्वी ऋतंभरा की प्रतिक्रिया
सर्वे की अनुमति के हाई कोर्ट पर फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा, कोर्ट का फैसला सुखद अनुभूति देने वाला है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सत्य सभी को पता है। दूसरे पक्ष को स्वयं ही जमीन छोड़ देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, जय श्रीकृष्ण!!
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